मानहानि मामले में कंगना रनौत को बड़ा झटका, 15 जनवरी को कोर्ट में नहीं हुई पेश तो खाएंगी जेल की हवा?

Edited By suman prajapati, Updated: 08 Jan, 2026 11:21 AM

kangana ranaut suffers a major setback in the defamation case

बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को हाल ही में मानहानि मामले में बड़ा झटका लगा है। बठिंडा कोर्ट ने साफ निर्देश दिया है कि कंगना को 15 जनवरी को हर हाल में अदालत के सामने पेश होना होगा। अगर वह तय तारीख पर पेश नहीं होती हैं, तो उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट...

मुंबई. बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को हाल ही में मानहानि मामले में बड़ा झटका लगा है। बठिंडा कोर्ट ने साफ निर्देश दिया है कि कंगना को 15 जनवरी को हर हाल में अदालत के सामने पेश होना होगा। अगर वह तय तारीख पर पेश नहीं होती हैं, तो उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया जा सकता है, साथ ही उनकी जमानत भी रद्द हो सकती है।

इस मामले में शिकायतकर्ता बेबे महिंदर कौर के वकील रघुबीर सिंह बहनीवाल ने जानकारी दी कि कंगना रनौत की ओर से कोर्ट में पेशी से छूट के लिए आवेदन दिया गया था, लेकिन अदालत ने इस अर्जी को खारिज कर दिया। कोर्ट ने पिछली सुनवाई में ही सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट कर दिया था कि इस बार कंगना को किसी भी हालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना पड़ेगा।

अगर तय तारीख पर पेशी नहीं होती है, तो अदालत गिरफ्तारी वारंट जारी करने के साथ-साथ उनकी बेल को भी निरस्त कर सकती है। कोर्ट का मानना है कि लगातार गैरहाजिरी न्यायिक प्रक्रिया में बाधा बन रही है।

 

क्या है पूरा मामला?

यह विवाद साल 2021 का है, जब दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का ऐतिहासिक आंदोलन चल रहा था। उसी दौरान कंगना रनौत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ (तब ट्विटर) पर एक बुजुर्ग महिला की तस्वीर शेयर करते हुए विवादित टिप्पणी की थी।

कंगना ने बठिंडा जिले के गांव बहादुरगढ़ जंडिया की रहने वाली 87 वर्षीय किसान बेबे महिंदर कौर को शाहीन बाग आंदोलन से जोड़ दिया था और पोस्ट में दावा किया था कि ऐसी महिलाएं पैसे लेकर धरनों में शामिल होती हैं। इस टिप्पणी को अपमानजनक बताते हुए महिंदर कौर ने कहा था कि इससे उनकी सामाजिक छवि को नुकसान पहुंचा है।

बेबे महिंदर कौर ने इस टिप्पणी को मानहानि करार देते हुए कंगना रनौत के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया था। कुछ समय पहले कंगना ने सुप्रीम कोर्ट में इस केस को रद्द करने की मांग की थी, लेकिन शीर्ष अदालत ने उनकी याचिका को स्वीकार नहीं किया।

अब बठिंडा कोर्ट के सख्त रुख के बाद यह मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है और सभी की नजरें 15 जनवरी की सुनवाई पर टिकी हुई हैं।
  

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