सुशांत सिंह राजपूत केस में सलमान-करण समेत इन 6 लोगों को राहत, कोर्ट ने खारिज की स्टार्स खिलाफ फाइल पिटिशन

Edited By Smita Sharma, Updated: 26 Jun, 2021 09:45 AM

ssr case court dismissed petition against 8 film personalities including salman

एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद इंडस्ट्री में नेपोटिज्म, भाई भीताजावाद जैसे कई मुद्दे उठे थे। लोगों का आरोप था कि स्टार किड्स की वजह सुशांत से कई तरह के प्रोजैक्ट्स छीन लिए गए थे। इन सबमें सलमान खान, करण जौहर समेत कई स्टार्स के नाम सामने आए...

मुंबई: एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद इंडस्ट्री में नेपोटिज्म, भाई भीताजावाद जैसे कई मुद्दे उठे थे। लोगों का आरोप था कि स्टार किड्स की वजह सुशांत से कई तरह के प्रोजैक्ट्स छीन लिए गए थे। इन सबमें सलमान खान, करण जौहर समेत कई स्टार्स के नाम सामने आए थे। वहीं बिहार के मुजफ्फरपुर में सलमान खान, फिल्ममेकर संजय लीला भंसाली, करण जौहर, एकता कपूर, आदित्य चोपड़ा, भूषण कुमार, दिनेश विजान और साजिद नाडियावाला जैसे स्टार्स पर सुशांत सिंह राजपूत को मारने की साजिश के आरोप लगे थे।

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वहीं अब  बिहार के मुजफ्फरपुर की एक कोर्ट ने 8 बॉलीवुड हस्तियों के खिलाफ फाइल किए गए रिविजन सूट को खारिज कर दिया है।  इस बारे में जानकारी देते हुए एकता कपूर की ओर से वकील प्रियरंजन उर्फ अन्नू ने बताया कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर दर्ज पुनरीक्षण वाद खारिज हो गया है। यह बेबुनियाद आरोपों के आधार पर दर्ज कराया गया था। कोर्ट के फैसले से हम लोग संतुष्ट हैं। घटना मुजफ्फरपुर के क्षेत्राधिकार से बाहर की है।

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इससे पहले सीजेएम कोर्ट ने भी मामले को अधिकार क्षेत्र से बाहर का बताते हुए आठों फिल्म पर्सनैलिटीज पर दर्ज परिवाद को खारिज कर दिया था।  सीजेएम ने मामले को अधिकार क्षेत्र से बाहर का बताते हुए केस को खारिज कर दिया था। सके बाद शिकायतकर्ता सुधीर कुमार ओझा ने जिला व सत्र न्यायालय में पुनरीक्षण (रीविजन) वाद दाखिल किया था। हालांकि, पुनरीक्षण वाद के खारिज करने के संबंध में आदेश पत्र जारी नहीं हो सका है। आदेश पत्र जारी होने पर खारिज होने के कारण पता चल सकेगा। 

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वहीं दूसरी तरफ शिकायतकर्ता ओझा ने बताया कि मामले को लेकर अब हाईकोर्ट का रुख किया जाएगा। वाद खारिज होने के कारण के संबंध में जानकारी नहीं मिल सकी है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक, कहीं के भी कोर्ट में शिकायत दर्ज कराने का प्रावधान दिया गया है। कोर्ट से मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की गई थी लेकिन करीब दस महीने तक चली सुनवाई के बाद केस खारिज हो चुका है।

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