गोल्‍ड स्‍मग‍ल‍िंग केस: जमानत मिली पर रान्या राव को रिहाई नहीं, कन्नड़ एक्ट्रेस की मां ने खटखटाया HC का दरवाजा

Edited By Smita Sharma, Updated: 21 May, 2025 08:28 AM

ranya rao gets default bail in gold smuggling case but will remain in jail

सोना तस्करी मामले में कन्नड़ एक्ट्रेस रान्या राव को मंगलवार 20 मई को इकोनॉमिक ऑफेंस की स्पेशल कोर्ट ने शर्तों पर जमानत दे दी है। कोर्ट ने उन्हें दो जमानतें और 2-2 लाख रुपये का बॉन्ड भरने को कहा है। एक्ट्रेस राम्या के साथ-साथ और सोना तस्करी मामले में...


मुंबई: सोना तस्करी मामले में कन्नड़ एक्ट्रेस रान्या राव को मंगलवार 20 मई को इकोनॉमिक ऑफेंस की स्पेशल कोर्ट ने शर्तों पर जमानत दे दी है। कोर्ट ने उन्हें दो जमानतें और 2-2 लाख रुपये का बॉन्ड भरने को कहा है। एक्ट्रेस राम्या के साथ-साथ और सोना तस्करी मामले में आरोपी तरुण कोंडारू राजी को भी शर्तों के साथ जमानत दी गई। इसके अलावा कुछ और शर्तें भी हैं।

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कोर्ट ने रान्या राव और कोंडारू राजू को इस शर्त पर भी जमानत दी है कि वह देश छोड़कर नहीं जा सकते और अपराध नहीं दोहराएंगे। जमानत आदेश न्यायमूर्ति विश्वनाथ सी गौड़र द्वारा पारित किया गया जो इस मामले की सुनवाई कर रहे थे लेकिन एक्ट्रेस जमानत के बावजूद हिरासत में ही रहेंगी। दरअसल, रान्या राव के खिलाफ COFEPOSA (Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974) के तहत मामला दर्ज किया गया है। अब एक्ट्रेस की मां ने इस एक्ट को कर्नाटक हाई कोर्ट में चुनौती दी है। 

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बता दें कि कोफेपोसा एक ऐसा कानून है जिसका मकसद तस्करी को रोकना और विदेशी मुद्रा का संरक्षण करना है।रान्या राव को तब तक रिहा नहीं किया जा सकता जब तक कि उन्हें कोफेपोसा मामले में भी जमानत नहीं मिल जाती। 

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गौरतलब है कि एक्ट्रेस को 3 मार्च को बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया था। उनके पास से तस्करी कर लाई गई करीब 14.2 किलोग्राम सोने की रॉड मिली थी, जिसकी कीमत 12.56 करोड़ रुपये से ज्यादा थी।


 

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