राहत: करोड़ों की धोखाधड़ी मामले में विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वेतांबरी को मिली जमानत

Edited By suman prajapati, Updated: 20 Feb, 2026 03:29 PM

vikram bhatt and his wife shwetambari granted bail in multi crore fraud case

फिल्म निर्देशक विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट को एक फिल्म सौदे से जुड़े कथित करोड़ों रुपये के धोखाधड़ी मामले में बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने कपल को नियमित जमानत प्रदान करते हुए पूर्व में दिए गए आदेश को पलट दिया है। इससे पहले...

मुंबई. फिल्म निर्देशक विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट को एक फिल्म सौदे से जुड़े कथित करोड़ों रुपये के धोखाधड़ी मामले में बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने कपल को नियमित जमानत प्रदान करते हुए पूर्व में दिए गए आदेश को पलट दिया है। इससे पहले राजस्थान हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी।


क्या है पूरा मामला?

यह विवाद एक प्रस्तावित बायोपिक फिल्म से जुड़ा है, जो आईवीएफ क्षेत्र से जुड़े उद्यमी अजय मुर्डिया की दिवंगत पत्नी पर आधारित बताई गई थी। शिकायत के अनुसार, आरोप है कि फिल्म परियोजना में निवेश के नाम पर लगभग 30 करोड़ रुपये से अधिक की राशि ली गई, जबकि वादे के अनुरूप लाभ नहीं मिला।

 

 

दिसंबर में राजस्थान पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए दंपति को गिरफ्तार किया था और उन्हें जोधपुर सेंट्रल जेल में रखा गया था। बाद में श्वेतांबरी भट्ट को अंतरिम जमानत मिल गई थी, जबकि अब सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों को नियमित जमानत दे दी है।

अदालत की टिप्पणी

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि प्रथम दृष्टया मामला एक व्यावसायिक लेन-देन से जुड़ा प्रतीत होता है। अदालत ने यह भी संकेत दिया कि ऐसे मामलों को लंबी आपराधिक कार्यवाही के बजाय आपसी सहमति या मध्यस्थता के माध्यम से सुलझाना अधिक उपयुक्त हो सकता है।

न्यायालय ने दोनों पक्षों को सर्वोच्च न्यायालय मध्यस्थता केंद्र से संपर्क कर समाधान तलाशने का सुझाव दिया और उम्मीद जताई कि विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने की दिशा में ईमानदार प्रयास किए जाएंगे।

बचाव पक्ष का पक्ष

विक्रम भट्ट की ओर से यह दलील दी गई कि समझौता केवल एक फिल्म तक सीमित नहीं था, बल्कि इसमें कई परियोजनाएं शामिल थीं। बचाव पक्ष के अनुसार, कुछ फिल्मों पर काम भी शुरू हो चुका था और निवेश को लेकर कोई आपराधिक मंशा नहीं थी।
 

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