India's Got Latent Row: यूट्यूबर्स को NCW का नया नोटिस, रणवीर इलाहाबादिया समेत 7 लोगों को समन जारी

Edited By suman prajapati, Updated: 17 Feb, 2025 05:56 PM

india s got latent row ncw new notice to 7 people including ranveer allahbadia

समय रैना के शो  ‘इंडियाज गॉट लैटेंट' में रणवीर इलाहाबादिया के अश्लील बयान के बाद कंटेंट क्रिएटर्स और यूट्यूबर्स सकते में आ गए हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने कंटेंट क्रिएटर्स और चर्चित यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया, समय रैना, अपूर्वा मुखीजा,...

मुंबई. समय रैना के शो  ‘इंडियाज गॉट लैटेंट' में रणवीर इलाहाबादिया के अश्लील बयान के बाद कंटेंट क्रिएटर्स और यूट्यूबर्स सकते में आ गए हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने कंटेंट क्रिएटर्स और चर्चित यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया, समय रैना, अपूर्वा मुखीजा, जसप्रीत सिंह, आशीष चंचलानी, तुषार पुजारी, सौरभ बोथरा और बलराज घई को 17 फरवरी को दोपहर 12 बजे पेश होने के लिए समन जारी किया था, लेकिन वो वहां पेश नहीं हो पाए। ऐसे में अब आयोग ने यूट्यूबर्स के पेश नहीं होने पर सुनवाई की नई तारीख जारी की हैं। 


 


आयोग के अधिकारियों ने बताया कि व्यक्तिगत सुरक्षा, यात्रा संबंधी प्रतिबद्धताओं और अन्य लॉजिस्टिक समस्याओं का हवाला देते हुए कई लोग व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हो सके। इलाहाबादिया ने जान से मारने की धमकियों का हवाला देते हुए समन की तारीख को तीन सप्ताह के बाद निर्धारित करने का अनुरोध किया। 
आयोग ने उनकी सुनवाई को छह मार्च 2025 को पुनर्निर्धारित कर दिया है।

मुखीजा ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुनवाई में शामिल होने का अनुरोध किया और उनकी सुनवाई भी छह मार्च को पुनर्निर्धारित की गई। रैना ने आयोग को अमेरिका से वापसी के बाद उपलब्ध होने का आश्वासन दिया जिसके बाद उनकी सुनवाई 11 मार्च 2025 के लिए निर्धारित की गई। सिंह पेरिस में है और 10 मार्च तक भारत लौटेंगे। उनकी सुनवाई भी 11 मार्च को तय की गई है। 

चंचलानी के वकील ने उनकी बीमारी का हवाला दिया और उनकी सुनवाई भी छह मार्च को पुनर्निर्धारित की गई। पुजारी और बोथरा ने समन का जवाब नहीं दिया और उन्हें छह मार्च को पेश होने के लिए फिर से समन जारी किया गया है। घई विदेश में हैं और उनकी वापसी पर 11 मार्च की तिथि दी गई है। महिला आयोग ने कहा है कि सभी व्यक्तियों को संशोधित सुनवाई तिथि पर उपस्थित होना चाहिए।

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