CID की हिरासत में फेमस एक्टर पोसानी कृष्णा मुरली, इस मामले में होगी पूछताछ

Edited By suman prajapati, Updated: 19 Mar, 2025 11:12 AM

famous actor posani krishna murali in cid custody

मनोरंजन जगत से हाल ही में बड़ी खबर सामने आ रही है। साउथ सिनेमा के दिग्गज एक्टर और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) के पूर्व नेता पोसानी कृष्णा मुरली को आंध्र प्रदेश सीआईडी की टीम ने अपनी हिरासत में ले लिया है। उन पर अपमानजनक टिप्पणी करने का...

मुंबई. मनोरंजन जगत से हाल ही में बड़ी खबर सामने आ रही है। साउथ सिनेमा के दिग्गज एक्टर और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) के पूर्व नेता पोसानी कृष्णा मुरली को आंध्र प्रदेश सीआईडी की टीम ने अपनी हिरासत में ले लिया है। उन पर अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगा है और अब उनसे मामले में पूछताछ की जाएगी।

पोसानी कृष्णा मुरली पर आरोप लगा है कि उन्होंने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू, उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण और आईटी मंत्री नारा लोकेश के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की है। इस मामले पर बड़ी कार्रवाई करते हुए सीआईडी ने उन्हें मंगलवार 18 मार्च को अपनी हिरासत में ले लिया है। 


सीआईडी ने एक्टर को जेल से ही हिरासत में ले लिया, क्योंकि गुंटूर के छठे अतिरिक्त जूनियर सिविल जज ने सोमवार को पोसानी को एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। 26 फरवरी को हैदराबाद से गिरफ्तारी के बाद से ही वह जेल में हैं।


हिरासत में लेने के बाद पोसानी को सीआईडी ने मेडिकल जांच के लिए गुंटूर के सरकारी जनरल अस्पताल में भर्ती कराया। बाद में उन्हें पूछताछ के लिए सीआईडी कार्यालय ले जाया गया।


एक्टर को विभिन्न थानों में उनके खिलाफ दर्ज कई मामलों में जमानत मिल गई है, लेकिन पिछले सप्ताह सीआईडी द्वारा उन्हें कैदी ट्रांजिट (पीटी) वारंट पर कुरनूल से गुंटूर लाए जाने और अदालत में पेश किए जाने के बाद जेल में रखना पड़ा, जहां से उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।


दरअसल,सीआईडी ने पिछले साल अक्टूबर में तेलुगू देशम पार्टी (टीडीपी) के एक नेता की शिकायत पर पोसानी के खिलाफ मामला दर्ज किया था। 26 फरवरी को हैदराबाद से गिरफ्तारी के बाद पोसानी को अन्नामय्या जिले में ले जाया गया था, जहां उनके खिलाफ समाज के विभिन्न वर्गों के बीच दुश्मनी पैदा करने की कोशिश करने का मामला दर्ज किया गया और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। हालांकि, अदालत ने उन्हें जमानत दे दी थी, लेकिन सीआईडी द्वारा पीटी वारंट के लिए अदालत में जाने के कारण उनकी रिहाई नहीं हो सकी।

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