कोर्ट ने खारिज की कंगना रनौत की याचिका तो एक्ट्रेस बोलीं 'ये महाविनाशकारी सरकार का फेक प्रोपेगैंडा है'

Edited By suman prajapati, Updated: 02 Jan, 2021 12:13 PM

court rejected kangana petition actress asked it propaganda of government

हेटर्स को बड़े झटके देने वाली एक्ट्रेस कंगना रनौत को बड़ा झटका लगा है। फ्लैट्स में अनधिकृत निर्माण गिराए जाने को रोकने के लिए दायर की गई कंगना की याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट का कहना है कि कंगना ने नियमों का उल्लंघन किया है और तीन...

बॉलीवुड तड़का टीम. हेटर्स को बड़े झटके देने वाली एक्ट्रेस कंगना रनौत को बड़ा झटका लगा है। फ्लैट्स में अनधिकृत निर्माण गिराए जाने को रोकने के लिए दायर की गई कंगना की याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट का कहना है कि कंगना ने नियमों का उल्लंघन किया है और तीन फ्लैट्स को आपस में मर्ज कर लिया है। अब इस पर धाकड़ गर्ल का बयान सामने आया है।

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कोर्ट के फैसले पर कंगना ने जवाब देते हुए ट्वीट कर कहा, 'ये महाविनाशकारी सरकार का फेक प्रोपेगैंडा है। मैंने कोई फ्लैट आपस में नहीं जोड़े हैं. पूरी बिल्डिंग इसी तरह बनी हुई है। हर फ्लोर पर एक अपार्टमेंट है। मैंने ऐसे ही ये फ्लैट खरीदा था। बीएमसी मुझे पूरी बिल्डिंग में प्रताड़ित कर रही है। हम उच्च न्यायालय में लड़ेंगे।' 


बता दें, कंगना के फ्लैट तोड़फोड मामले की सुनवाई करते हुए जज एल एस चव्हाण ने आदेश में कहा, ''कंगना रनौत ने शहर के खार इलाके में 16 मंजिला इमारत की पांचवीं मंजिल पर अपने तीन फ्लैट्स को मिला लिया था। ऐसा करते हुए उन्होंने संक एरिया, डक्ट एरिया और आम रास्ते को कवर कर दिया। ये स्वीकृत योजना का गंभीर उल्लंघन है, जिसके लिए सक्षम प्राधिकार की मंजूरी जरूरी है।’'

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इतना ही नहीं, कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा है कि इस मामले में अब कोई दखल दिए जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंगना को पहले ही बॉम्बे हाई कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ अपील किए जाने के लिए 6 हफ्ते का वक्त दिया जा चुका है। कंगना के वकील ने कोर्ट से अपील की है कि 6 हफ्ते से पहले बीएमसी को कार्रवाई करने से रोका जाए। बता दें कि इस मामले में यह फैसला 17 दिसंबर 2020 को दिया गया था, लेकिन फैसले की कॉपी 28 दिसंबर को उपलब्ध कराई गई हैं।

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