Edited By Smita Sharma, Updated: 12 Sep, 2025 09:00 AM

अक्षय कुमार और अरशद वारसी की अपकमिंग फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' अब एक बार फिर कानूनी पचड़े में फंस गई है। फिल्ममेकर्स के खिलाफ मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई है जिसमें फिल्म में दिखाए गए एक गाने के जरिए न्यायपालिका का...
मुंबई: अक्षय कुमार और अरशद वारसी की अपकमिंग फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' अब एक बार फिर कानूनी पचड़े में फंस गई है। फिल्ममेकर्स के खिलाफ मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई है जिसमें फिल्म में दिखाए गए एक गाने के जरिए न्यायपालिका का अपमान करने का आरोप लगाया गया है। यह जनहित याचिका जबलपुर के एक वकील ने दायर की है जिन्होंने 'भाई वकील है' के बोलों पर आपत्ति जताई है।
जनहित याचिका में दावा किया गया है कि 'भाई वकील है' के बोल कानूनी पेशे के प्रति अपमानजनक हैं। याचिका में 'पैकेज डील' और 'जज को मामू बनाना' जैसे वाक्यों पर भी आपत्ति जताई गई है और कहा गया है कि ये भारतीय न्यायपालिका का अपमान करते हैं। इसमें आगे बताया गया है कि गाने में कलाकारों को काले कोट और वकीलों के गाउन में नाचते हुए दिखाया गया है जो अदालत में गरिमा के साथ पहने जाने वाले यूनिफॉर्म हैं।

जनहित याचिका में या तो फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने या कथित आपत्तिजनक कंटेंट को हटाने की मांग की गई है। इलाहाबाद और गुजरात के बाद अब ये मामला मध्य प्रदेश भी पहुंच गया है। उच्च न्यायालय शुक्रवार, 12 सितंबर को इस मामले की सुनवाई करेगा। वहीं, सीबीएफसी इस पूरे मामले पर मंगलवार यानी 16 सितंबर तक अपना जवाब देगा।

इससे पहले, इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा कार्रवाई की मांग वाली याचिका को खारिज किया गया था जो 'भाई वकील है' से ही जुड़ी थी।न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा और न्यायमूर्ति बृज राज सिंह की खंडपीठ ने बिना कोई जुर्माना लगाए पिछली याचिका खारिज कर दी थी। उन्होंने कहा कि उन्हें गाने के बोलों में या यहां तक कि फिल्म के ट्रेलर या टीजर में भी कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला।