चेक बाउंस मामले में मशहूर फिल्म और टीवी एक्ट्रेस को 3 महीने की जेल, 40.20 लाख का लगा जुर्माना

Edited By suman prajapati, Updated: 29 Aug, 2024 12:01 PM

padmaja rao jail for 3 months and fined rs 40 20 lakh in cheque bounce case

फिल्म और टीवी की फेमस कन्नड़ एक्ट्रेस पद्मजा राव को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। एक्ट्रेस को चेक बाउंस मामले में तीन महीने की जेल सजा सुनाई गई है और 40.20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

बॉलीवुड तड़का टीम. फिल्म और टीवी की फेमस कन्नड़ एक्ट्रेस पद्मजा राव को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। एक्ट्रेस को चेक बाउंस मामले में तीन महीने की जेल सजा सुनाई गई है और 40.20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। 

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मंगलुरु की एक अदालत ने 40 लाख रुपये के चेक बाउंस के चार साल पुराने केस पद्मजा राव को 3 महीने की कैद और 40.20 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास (आठवीं जेएमएफसी कोर्ट) की अदालत ने मामले की सुनवाई पूरी करते हुए मंगलवार को यह फैसला सुनाया।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि पद्मजा राव ने मंगलुरु निवासी और वीरू टॉकीज के मालिक वीरेंद्र शेट्टी से 40 लाख रुपये का कर्ज लिया था और गारंटी के तौर पर शेट्टी को ICICI Bank का चेक दिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक, जब पद्मजा राव रकम चुकाने में नाकाम रही तो शेट्टी ने 17 जून 2020 को भुगतान के लिए चेक बैंक में जमा कर दिया। तब पता चला कि एक्ट्रेस के खाते में पर्याप्त रकम नहीं है, जिसके कारण चेक बाउंस हो गया।
 

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30 जून 2020 को शेट्टी ने राव को 15 दिनों के अंदर कर्ज चुकाने के लिए नोटिस भेजा लेकिन कोई जवाब नहीं आया। जिसके बाद शेट्टी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुनवाई के दौरान पद्मजा ने दलील दी कि उन्होंने ना तो कोई कर्ज लिया है और ना ही शेट्टी को कोई चेक दिया है।
 
रिपोर्ट के अनुसार, कोर्ट में एक्ट्रेस के वकील ने दावा किया कि किसी ने उनके घर से उनका चेक चुरा लिया है। हालांकि, वह अपने दावों को साबित करने के लिए कोर्ट में कोई सबूत पेश नहीं कर पाईं। पूरी सुनवाई के बाद कोर्ट ने एक्ट्रेस को तीन महीने की कैद की सजा सुनाई और साथ ही 40.20 लाख रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया।

कोर्ट ने फैसला सुनाया कि पद्मजा राव को 40.20 लाख रुपये का भुगतान करना होगा, जिसमें से 40.17 लाख रुपये शिकायतकर्ता को और 3,000 रुपये सरकार को देने होंगे। आर्थिक जुर्माने के साथ-साथ उन्हें तीन महीने की जेल की सजा भी काटनी होगी।


 

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