चेक बाउंस मामले में राजपाल यादव को मिली राहत, कोर्ट ने 1 अप्रैल तक बढ़ाई अंतरिम जमानत

Edited By suman prajapati, Updated: 19 Mar, 2026 12:01 PM

court extends interim bail of rajpal yadav until april 1 in cheque bounce case

एक्टर राजपाल यादव ने चेक बाउंस मामले में 9 करोड़ का कर्ज न चुका पाने की स्थिति में 5 फरवरी को तिहाड़ जेल में सरेंडर किया था। हालांकि, 11 दिनों तक जेल में रहने के बाद वह जेल से बाहर आ गए थे। राजपाल को 16 फरवरी को 18 मार्च तक की अंतरिम जमानत मिली थी।...

मुंबई. एक्टर राजपाल यादव ने चेक बाउंस मामले में 9 करोड़ का कर्ज न चुका पाने की स्थिति में 5 फरवरी को तिहाड़ जेल में सरेंडर किया था। हालांकि, 11 दिनों तक जेल में रहने के बाद वह जेल से बाहर आ गए थे। राजपाल को 16 फरवरी को 18 मार्च तक की अंतरिम जमानत मिली थी। वहीं, अब इस मामले में नया अपडेट सामने आया है। कोर्ट ने राजपाल यादव की अंतरिम जमानत 1 अप्रैल तक बढ़ा दी है।


दिल्ली हाई कोर्ट ने राजपाल यादव को 1 अप्रैल तक राहत दी है। साथ ही उनके वकील को अगली तारीख पर मुख्य याचिका पर दलीलें पेश करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि चेक बाउंस मामलों में दोषी ठहराए जाने के बावजूद उन्हें जेल नहीं भेजा जाएगा क्योंकि उन्होंने काफी भुगतान कर दिया है।

 

 

न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि अदालत निचली अदालत के फैसले के खिलाफ राजपाल की अपील पर सुनवाई करेगी और अंतिम फैसला सुनाएगी। मैं उन्हें अभी जेल नहीं भेज रही हूं। उन्होंने काफी भुगतान कर दिया है। 

न्यायालय ने राजपाल यादव के वकील को बताया कि उनके पास या तो पैसा लौटाने या मामले का विरोध करने का विकल्प है। 

शिकायतकर्ता के वकील ने कहा कि सजा के निलंबन को रद्द करने के लिए उनका आवेदन लंबित है। क्योंकि राजपाल पहले ही 4.25 करोड़ रुपये जमा कर चुके हैं। ऐसे में अदालत ने जवाब में कहा, ‘मुझे कोई कारण नहीं दिखता। वह भाग नहीं रहे हैं। उन्होंने आपको कुछ पैसे दिए हैं। अगली तारीख को अगर मैं तय करती हूं कि पैसे आपको मिलने चाहिए, तो आपको मिल जाएंगे। वह अदालत में आ रहे हैं। धारा 138 में आप और क्या चाहते हैं?

 वहीं, कोर्ट के फैसले के बाद राजपाल यादव के वकील ने बताया कि उन्होंने 25 लाख रुपये का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) अदालत में पेश किया था। इसके बाद अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 1 अप्रैल को तय की और सजा को तब तक के लिए निलंबित रखा।  

Related Story

Trending Topics

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!