सरकार का कड़ा आदेश: OTT प्लेटफॉर्म्स पर हुई सख्ती, नियम तोड़ने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई

Edited By Mehak, Updated: 21 Feb, 2025 11:16 AM

strictness on ott platforms

ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर अश्लील और आपत्तिजनक कंटेंट को लेकर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। नई एडवाइजरी के तहत आईटी नियम-2021 का पालन अनिवार्य किया गया है, जिसमें उम्र-आधारित कंटेंट वर्गीकरण और तीन-स्तरीय शिकायत निवारण प्रणाली शामिल है। नियमों का उल्लंघन...

बाॅलीवुड तड़का : हाल ही में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर दिखाए जाने वाले अश्लील जोक्स और आपत्तिजनक कंटेंट को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हुआ था। खासतौर पर '  India's Got Latent' शो में रणवीर इलाहाबादिया की एक टिप्पणी को लेकर सोशल मीडिया पर जमकर बहस हुई। यह मामला सिर्फ ऑनलाइन बहस तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत कई अन्य नेताओं ने इस पर नाराजगी जाहिर की। विवाद बढ़ने पर शो से जुड़े कई लोगों के खिलाफ FIR भी दर्ज की गई और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर कड़ी फटकार लगाई।

सरकार ने जारी की एडवाइजरी

इस विवाद के बाद केंद्र सरकार ने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को एडवाइजरी जारी की है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि सभी OTT प्लेटफॉर्म्स को आईटी नियम-2021 का सख्ती से पालन करना होगा। इसमें कंटेंट को उम्र के हिसाब से वर्गीकृत करने और अनुचित सामग्री को प्रसारित न करने की सख्त हिदायत दी गई है।

क्या हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के मौजूदा नियम?

फरवरी 2021 में, सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया नैतिक संहिता) नियम, 2021 लागू किए। इन नियमों के तहत ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को: 

  • स्व-नियमन (Self Regulation) अपनाना होगा
  • उम्र-आधारित कंटेंट का वर्गीकरण करना होगा, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि कौन-सा कंटेंट किस उम्र के दर्शकों के लिए उपयुक्त है।
  • तीन-स्तरीय शिकायत निवारण प्रणाली बनानी होगी, जिससे दर्शक अपनी शिकायतें दर्ज करा सकें।
  • यह सुनिश्‍चित करना होगा कि प्लेटफॉर्म्स पर दिखाया जाने वाला कंटेंट भारतीय सांस्कृतिक और कानूनी मानकों के अनुरूप हो।

नियमों का उल्लंघन करने पर क्या कार्रवाई होगी?

  • अगर कोई OTT प्लेटफॉर्म इन नियमों का पालन नहीं करता है, तो सरकार सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 67, 67A और 67B के तहत कार्रवाई कर सकती है। इन धाराओं के अनुसार
  • पहली बार उल्लंघन करने पर तीन साल तक की सजा और पांच लाख रुपये तक का जुर्माना लग सकता है।
  • दोबारा उल्लंघन करने पर पांच साल तक की सजा और दस लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

सरकार पहले भी दिखा चुकी है सख्ती   

मार्च 2024 में सरकार ने अश्लील और आपत्तिजनक कंटेंट प्रसारित करने वाले 18 OTT Platforms, 19 Websites, 10 Apps और 57 Social Media Accounts  को ब्लॉक कर दिया था। इन प्लेटफॉर्म्स पर आरोप था कि वे महिलाओं को अपमानजनक तरीके से दिखा रहे थे और अनुचित सामग्री प्रसारित कर रहे थे।

सरकार का संदेश: जिम्मेदारी से करें कंटेंट पब्लिश

सरकार ने साफ कर दिया है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर दिखाए जाने वाले कंटेंट को कानून के अनुरूप होना चाहिए। उन्हें ऐसा कोई भी कंटेंट प्रकाशित करने से बचना चाहिए जो समाज में अशांति पैदा कर सकता है या जो भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों के खिलाफ जाता है।

अब देखना यह होगा कि OTT प्लेटफॉर्म्स इस नई एडवाइजरी का कितना पालन करते हैं और भविष्य में इस तरह के विवादों से कैसे बचा जा सकता है।

 


 

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