Edited By suman prajapati, Updated: 17 Jul, 2025 04:29 PM

कन्नड़ फिल्म एक्ट्रेस रान्या राव का पिछले दिनों इंटरनेशनल गोल्ड स्मगलिंग में नाम सामने आया था, जिसके बाद वो बुरी तरह विवादों में घरी गईं। इस मामले में एक्ट्रेस को विदेशी मुद्रा और तस्करी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (सीओएफईपीओएसए) के तहत एक साल की कैद की...
मुंबई. कन्नड़ फिल्म एक्ट्रेस रान्या राव का पिछले दिनों इंटरनेशनल गोल्ड स्मगलिंग में नाम सामने आया था, जिसके बाद वो बुरी तरह विवादों में घरी गईं। इस मामले में एक्ट्रेस को विदेशी मुद्रा और तस्करी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (सीओएफईपीओएसए) के तहत एक साल की कैद की सजा सुनाई गई है। सलाहकार बोर्ड ने हाल ही में फैसला सुनाया कि रान्या राव को हिरासत की समय सीमा के दौरान जमानत भी नहीं दी जाएगी।
डीआरआई (Directorate of Revenue Intelligence) जब तय समय सीमा के भीतर आरोप पत्र दाखिल नहीं कर सकी तो रान्या राव को 20 मई को कोर्ट ने उनके सह-आरोपी तरुण राजू के साथ डिफॉल्ट बेल यानी जमानत दे दी थी। दो लाख रुपये के बांड और जमानत शर्तों पर जमानत दिए जाने के बावजूद, रान्या और तरुण दोनों को सीओएफईपीओएसए के तहत निवारक निरोध आदेश के कारण हिरासत में रहना पड़ा, जो तस्करी गतिविधियों के संदेह के आधार पर औपचारिक आरोपों के बिना भी एक वर्ष तक हिरासत में रखने की अनुमति देता है।

मार्च में रान्या राव दुबई से यहां पहुंची थी और उसने केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के ग्रीन चैनल से गुजरने का प्रयास किया जो आमतौर पर उन यात्रियों के लिए आरक्षित होता है जिनके पास शुल्क योग्य सामान नहीं होता। जब डीआरआई अधिकारियों ने उससे पूछताछ की तो वह चिंतित दिखाई दी। उसके संदिग्ध व्यवहार के कारण महिला अधिकारियों ने राव की गहन तलाशी ली। तलाशी में उसके पास से लगभग 12.56 करोड़ रुपये मूल्य का कुल 14.2 किलोग्राम सोना बरामद किया गया था, जिसके बाद उसे तुरंत हिरासत में ले लिया गया। रान्या की पहले की ज़मानत याचिकाएं दो बार स्थानीय अदालतों और बाद में कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई थीं।