धनुष ने जीता नयनतारा के खिलाफ केस, कॉपीराइट मामले में कोर्ट ने खारिज की नेटफ्लिक्स की याचिका

Edited By suman prajapati, Updated: 29 Jan, 2025 10:01 AM

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मद्रास हाई कोर्ट से साउथ सुपरस्टार धनुष को बड़ी जीत मिली है। कोर्ट ने कॉपीराइट मामले में नेटफ्लिक्स इंडिया की याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें एक्ट्रेस नयनतारा, उनके पति विग्नेश, और अन्य के खिलाफ कथित रूप से कॉपीराइट उल्लंघन किए जाने के मामले में...

मुंबई.मद्रास हाई कोर्ट से साउथ सुपरस्टार धनुष को बड़ी जीत मिली है। कोर्ट ने कॉपीराइट मामले में नेटफ्लिक्स इंडिया की याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें एक्ट्रेस नयनतारा, उनके पति विग्नेश, और अन्य के खिलाफ कथित रूप से कॉपीराइट उल्लंघन किए जाने के मामले में  धनुष की याचिका को निरस्त करने का अनुरोध किया गया था। 

 

जस्टिस अब्दुल कुद्दोस ने लॉस गैटोस द्वारा दायर आवेदन को खारिज करते हुए कहा कि वंडरबार फिल्म्स द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई 5 फरवरी को होगी। वंडरबार फिल्म्स ने अपनी याचिका में नेटफ्लिक्स और अन्य के खिलाफ अंतरिम निषेध आदेश जारी करने की अपील की थी।

यह विवाद तमिल फिल्म ‘नानुम राउडी धान’ से संबंधित है, जिसका निर्माण एक्टर धनुष ने कुछ साल पहले किया था। धनुष ने आरोप लगाया था कि इस फिल्म के निर्माण के समय की कुछ पर्दे के पीछे की फुटेज का इस्तेमाल नयनतारा की डॉक्यूमेंटरी ‘नयनतारा: बियॉन्ड द फेयरीटेल’ में बिना अनुमति के किया गया, जिसका प्रसारण नेटफ्लिक्स पर हुआ था।

धनुष ने अपनी याचिका में यह भी कहा कि चूंकि नेटफ्लिक्स का कार्यालय मुंबई में स्थित है, जो मद्रास उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर है, इसलिए उन्होंने इस अदालत में ओटीटी मंच के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए अनुमति मांगी थी, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया था। इसके बाद नेटफ्लिक्स ने इस आदेश को रद्द करने की मांग करते हुए आवेदन दायर किया था।

नेटफ्लिक्स ने अदालत से यह अनुरोध किया था कि उसकी याचिका को खारिज किया जाए और वादपत्र को अस्वीकार किया जाए, क्योंकि डॉक्यूमेंटरी पहले ही रिलीज हो चुकी थी, इसलिए तत्काल कार्रवाई की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसके अलावा, नेटफ्लिक्स ने यह भी कहा कि इस मामले में मध्यस्थता से पहले ही सुलह का प्रयास किया जाना चाहिए था।

हालांकि, उच्च न्यायालय ने नेटफ्लिक्स के तर्क को अस्वीकार करते हुए आवेदन खारिज कर दिया और कहा कि इस मामले में तात्कालिकता का अभाव नहीं है और मामले की आगे की सुनवाई 5 फरवरी को की जाएगी।


 

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