‘मालिक’ और ‘सरबाला जी’ फिल्मों की पायरेसी रोकने के लिए कोर्ट ने उठाया बड़ा कदम, 56 वेबसाइट्स पर लगाया तत्काल बैन

Edited By suman prajapati, Updated: 16 Jul, 2025 12:11 PM

court imposed ban on 56 websites to stop piracy of films maalik and sarbala ji

बॉलीवुड फिल्मों को ऑनलाइन पायरेसी से बचाने के प्रयास में दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ा कदम उठाया है। फिल्म प्रोडक्शन कंपनी टिप्स फिल्म्स लिमिटेड द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कुल 56 वेबसाइट्स पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। ये...

मुंबई. बॉलीवुड फिल्मों को ऑनलाइन पायरेसी से बचाने के प्रयास में दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ा कदम उठाया है। फिल्म प्रोडक्शन कंपनी टिप्स फिल्म्स लिमिटेड द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कुल 56 वेबसाइट्स पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। ये वेबसाइट्स बिना अनुमति के फिल्मों की अवैध स्ट्रीमिंग और वितरण में लिप्त पाई गई हैं।

कोर्ट ने अवैध स्ट्रीमिंग पर जताई चिंता
इस केस की सुनवाई के दौरान जस्टिस अमित बंसल ने साफ तौर पर कहा कि जिन वेबसाइट्स पर यह रोक लगाई गई है, वे निर्माता की अनुमति के बिना उनके कॉपीराइट कंटेंट को होस्ट, स्ट्रीम या वितरित नहीं कर सकतीं। कोर्ट ने इस बात को रेखांकित किया कि ऐसी गतिविधियां निर्माता को अपूरणीय क्षति पहुंचा सकती हैं।

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दो फिल्में मुख्य रूप से विवाद में 
टिप्स फिल्म्स लिमिटेड ने याचिका में दावा किया था कि ‘मालिक’ और ‘सरबाला जी’ फिल्मों को लेकर पायरेसी का बड़ा खतरा है, जिससे बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को निर्देश
कोर्ट ने देशभर के इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (ISPs) को निर्देश दिया है कि वे इन 56 वेबसाइट्स को तत्काल प्रभाव से ब्लॉक करें, जिससे इन फिल्मों की अवैध स्ट्रीमिंग या डाउनलोडिंग को रोका जा सके। अदालत ने इस केस में सभी पक्षों से 15 सितंबर 2025 तक जवाब दाखिल करने को कहा है।

अगली सुनवाई की तारीख 17 नवंबर 2025 तय की गई है।
 

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