दुष्कर्म मामले में FIR रद्द करने की आदित्य पंचोली की याचिका पर हुई सुनवाई, 11 नोटिस के बाद भी जांच के लिए नहीं पहुंची पीड़िता

Edited By suman prajapati, Updated: 24 Feb, 2026 01:46 PM

aditya pancholi s plea to quash the fir in the rape case was heard

बॉलीवुड एक्टर आदित्य पंचोली काफी सालों से बलात्कार के मामले में नाम आने के कारण कानूनी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने इस केस में उनके खिलाफ दायर एफआईआर रद्द करने की मांग की थी। वहीं, आज 28वीं बार उनकी याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट...

मुंबई. बॉलीवुड एक्टर आदित्य पंचोली काफी सालों से बलात्कार के मामले में नाम आने के कारण कानूनी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने इस केस में उनके खिलाफ दायर एफआईआर रद्द करने की मांग की थी। वहीं, आज 28वीं बार उनकी याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इसके बाद एक्टर ने कहा कि यह मामला रद्द होने वाला है और कोर्ट में लंबित है। इस पर कुछ और नही कह सकता और इसमे आगे क्या होगा वो 4 मार्च को पता चलेगा।
 

आदित्य पंचोली के वकील प्रशांत पाटिल ने कहा कि साल 2019 में वर्सोवा पुलिस स्टेशन में दर्ज दुष्कर्म (IPC 376 सहित अन्य धाराएं) की FIR को रद्द करने की मांग दोहराई गई है। मामले की अगली सुनवाई 4 मार्च को तय की गई है।

पाटिल ने बताया कि कोर्ट में पुलिस का पक्ष रखते हुए पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कहा कि पुलिस द्वारा 11 बार नोटिस भेजे जाने के बावजूद पीड़िता जांच के लिए उपस्थित नहीं हुईं। इसके बाद हाईकोर्ट ने आज दोबारा नोटिस जारी कर अगली तारीख पर पेश होने के निर्देश दिए हैं।


2019 में दर्ज हुई थी एफआईआर

यह मामला 27 जून 2019 को दर्ज एफआईआर से जुड़ा है। शिकायत के आधार पर पंचोली के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया था। उस समय एक्टर ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा था कि उन्हें गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। आरोपी पक्ष का दावा है कि कथित घटना के लगभग 15 वर्ष बाद शिकायत दर्ज कराई गई और यह कार्रवाई दुर्भावनापूर्ण है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट के ‘भजनलाल’ फैसले का हवाला देते हुए FIR रद्द करने की मांग की गई है।

 
मामला फिलहाल कोर्ट में लंबित है और अगली सुनवाई 4 मार्च को होगी। 

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