20 साल पुराने मारपीट मामले में Aditya Pancholi को मुंबई कोर्ट ने ठहराया दोषी, फिर भी नहीं जाएंगे जेल

Edited By Mehak, Updated: 22 Feb, 2025 11:57 AM

aditya pancholi found guilty by mumbai court

अभिनेता आदित्य पंचोली को 20 साल पुराने पार्किंग विवाद में मारपीट के मामले में दोषी करार दिया गया है। हालांकि, मुंबई सेशंस कोर्ट ने उनकी एक साल की जेल की सजा को रद्द करते हुए अच्छे व्यवहार की शर्त पर रिहा करने का आदेश दिया। पंचोली को ₹1.5 लाख का...

बाॅलीवुड तड़का : मुंबई की Session कोर्ट ने अभिनेता आदित्य पंचोली की 2005 की पार्किंग विवाद से जुड़ी मारपीट के मामले में दोषसिद्धि को बरकरार रखा है। हालांकि, उनकी एक साल की जेल की सजा को संशोधित करते हुए, अदालत ने उन्हें अच्छे व्यवहार के बॉन्ड पर रिहा करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने 59 वर्षीय अभिनेता को पीड़ित प्रतीक पाशिने को 1.5 लाख रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया है। यह आदेश Probation of Offenders Act के तहत दिया गया है।

जेल से राहत, लेकिन दोषी करार 

2016 में, अंधेरी के एक मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने पंचोली को IPC  की धारा 325 (गंभीर चोट पहुंचाने का अपराध) के तहत दोषी ठहराया था और एक साल की जेल की सजा सुनाई थी। यह मामला 2005 का था, जब एक पार्किंग विवाद के दौरान पंचोली ने अपने पड़ोसी प्रतीक पाशिने के साथ मारपीट की थी।

इसके बाद पंचोली ने इस सजा के खिलाफ अपील की। 22 फरवरी 2024 को Session कोर्ट के अतिरिक्त सत्र Judge D.G. Dhoble ने उनकी अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए कहा कि मजिस्ट्रेट कोर्ट का फैसला सही था, लेकिन आरोपी को जेल भेजने की जरूरत नहीं है।

सजा में बदलाव, अच्छे व्यवहार पर मिली रिहाई

कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, 'दोषी करार देने का फैसला बरकरार रहेगा, लेकिन आरोपी को सजा के बजाय Probation of Offenders Act की धारा 4 के तहत अच्छे व्यवहार की शर्त पर रिहा किया जाता है।'

इसके तहत, पंचोली को ₹15,000 का बॉन्ड भरना होगा और एक साल तक अच्छा व्यवहार बनाए रखने का वादा करना होगा। इस दौरान, उन्हें किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधि से दूर रहना होगा। अगर उन्होंने शर्तों का उल्लंघन किया, तो मजिस्ट्रेट को उचित कार्रवाई करने का अधिकार रहेगा।

क्या था पूरा मामला?

यह घटना अगस्त 2005 की है, जब मुंबई के वर्सोवा पुलिस स्टेशन में दर्ज शिकायत के अनुसार, अभिनेता आदित्य पंचोली ने अपने पड़ोसी प्रतीक पाशिने के साथ पार्किंग को लेकर विवाद किया था। इस दौरान उन्होंने पाशिने के साथ कथित रूप से मारपीट की और उन्हें धमकाया था।

अब, अदालत के इस फैसले के बाद, पंचोली को जेल नहीं जाना होगा, लेकिन उन्हें अपने व्यवहार का विशेष ध्यान रखना होगा और पीड़ित को मुआवजा भी देना होगा।

 

Related Story

Trending Topics

Afghanistan

134/10

20.0

India

181/8

20.0

India win by 47 runs

RR 6.70
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!