सलमान खान की रेकी करने वाले दो आरोपियों को मिली जमानत, अदालत ने कहा- इनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं

Edited By suman prajapati, Updated: 07 Feb, 2025 03:48 PM

two accused of racketeering of salman khan got bail

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की हत्या की नाकाम साजिश के मामले में दो आरोपियों, वसीम चिकना और संदीप बिश्नोई को जमानत दे दी है। यह मामला पनवेल में सलमान के फार्महाउस के पास हुई हत्या की साजिश से जुड़ा है, जिसे कथित तौर पर जेल में बंद...

मुंबई. बॉम्बे हाईकोर्ट ने बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की हत्या की नाकाम साजिश के मामले में दो आरोपियों, वसीम चिकना और संदीप बिश्नोई को जमानत दे दी है। यह मामला पनवेल में सलमान के फार्महाउस के पास हुई हत्या की साजिश से जुड़ा है, जिसे कथित तौर पर जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गिरोह ने रचा था। अदालत ने यह फैसला उस समय सुनाया जब दोनों आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं थे, सिवाय इस बात के कि वे उस व्हाट्सएप ग्रुप में थे, जिस पर साजिश की योजना बनाई गई थी।

जमानत पर सुनवाई और अदालत का फैसला

यह मामला जून 2024 में तब सामने आया जब मुंबई पुलिस ने 2023 में पनवेल में सलमान खान के फार्महाउस के पास हत्या की साजिश के बारे में जांच शुरू की थी। इस साजिश में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उसके साथियों का हाथ था। बॉम्बे हाईकोर्ट की जस्टिस एनआर बोरकर की पीठ ने वसीम चिकना और संदीप बिश्नोई की जमानत याचिका स्वीकार की। अदालत ने पाया कि इनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं हैं, सिवाय इस तथ्य के कि इन दोनों का नाम कथित साजिश पर चर्चा करने वाले व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल था।


इस नाकाम साजिश मामले में पुलिस ने कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार, इन सभी आरोपियों का संबंध बिश्नोई गिरोह से था। पुलिस की जांच में यह सामने आया कि आरोपियों में से गौरव, वसीम और एक अन्य आरोपी रिजवान खान उर्फ जावेद खान ने सलमान खान के फार्महाउस और बांद्रा स्थित उनके घर की रेकी की थी। इन लोगों ने एक्टर की सुरक्षा में सेंध लगाने की साजिश रची थी, लेकिन यह साजिश समय रहते नाकाम हो गई।


जमानत की सुनवाई के दौरान, वसीम और गौरव के वकील यशवंत चावरे ने कोर्ट में यह तर्क प्रस्तुत किया कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप मीडिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए गढ़े गए थे। चावरे ने कहा कि सह-आरोपी दीपक गोगलिया उर्फ जॉनी वाल्मीकी, जिसे पिछले साल जून में राजस्थान से गिरफ्तार किया गया था, को पहले ही पनवेल सत्र न्यायालय से जमानत मिल चुकी है। उन्होंने यह भी दलील दी कि वसीम और गौरव न तो बिश्नोई गिरोह का हिस्सा थे और न ही वे हत्या की साजिश में शामिल थे।

वहीं, अतिरिक्त सरकारी वकील गीता मुलेकर ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए आरोपियों के खिलाफ आरोपों को गंभीर बताया। उन्होंने अदालत में एके-47 राइफल के साथ बिश्नोई की तस्वीर भी पेश की, जो व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर की गई थी। इसके अलावा, उन्होंने बताया कि फोरेंसिक विशेषज्ञ आरोपियों के फोन से डेटा रिकवर करने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं।


अदालत ने दी गई दलीलों पर विचार करने के बाद और यह तथ्य ध्यान में रखते हुए कि सह-आरोपी को पहले ही जमानत मिल चुकी थी, वसीम चिकना और संदीप बिश्नोई को जमानत दे दी। यह मामले का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि अब तक इन आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही थी, लेकिन अदालत ने पाया कि उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं थे, जो कि जमानत की स्वीकृति का आधार बने।
 

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