Edited By suman prajapati, Updated: 19 Aug, 2025 01:37 PM

तमिलनाडु के चर्चित टीवी एक्टर टी. रविचंद्रन बीते दिनों उस वक्त विवादों में आ गए जब उन्होंने दिग्गज एक्टर और मक्कल निधि मय्यम (MNM) प्रमुख कमल हासन को लेकर एक यूट्यूब इंटरव्यू में आपत्तिजनक टिप्पणी की। रविचंद्रन ने कथित तौर पर कमल हासन को गला काटने...
मुंबई. तमिलनाडु के चर्चित टीवी एक्टर टी. रविचंद्रन बीते दिनों उस वक्त विवादों में आ गए जब उन्होंने दिग्गज एक्टर और मक्कल निधि मय्यम (MNM) प्रमुख कमल हासन को लेकर एक यूट्यूब इंटरव्यू में आपत्तिजनक टिप्पणी की। रविचंद्रन ने कथित तौर पर कमल हासन को गला काटने की धमकी दी थी, जिससे मामला गरमा गया और उनके खिलाफ सेंट्रल क्राइम ब्रांच (CCB) ने एफआईआर दर्ज कर ली। अब रविचंद्रन ने खुद को गिरफ्तारी से बचाने के लिए खुद ही मद्रास हाई कोर्ट में पहुंचे हैं और अग्रिम जमानत की याचिका दायर की है।
क्या है पूरा मामला?
यह विवाद उस वक्त शुरू हुआ जब कमल हासन ने एक्टर सूर्या के अगरम फाउंडेशन की 15वीं वर्षगांठ पर एक कार्यक्रम में शिक्षा के महत्व पर बयान दिया। अपने भाषण में कमल हासन ने कहा: “शिक्षा वह हथियार है जिससे हम 'सनातन धर्म की बेड़ियों' को तोड़ सकते हैं।”
उन्होंने इस दौरान NEET परीक्षा की भी आलोचना की और कहा कि यह प्रणाली कई गरीब छात्रों के डॉक्टर बनने के सपनों को कुचल देती है।
टी. रविचंद्रन का उग्र बयान
कमल हासन के इस बयान के बाद, टी. रविचंद्रन ने एक यूट्यूब चैनल को दिए इंटरव्यू में बेहद आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करते हुए कहा: “अगर कमल हासन ऐसे बयान देते रहे, तो मैं उनका गला काट दूंगा।”
उनकी इस धमकी के बाद MNM पार्टी के उपाध्यक्ष और पूर्व आईपीएस अधिकारी एजी मोर्या ने चेन्नई पुलिस कमिश्नर के पास शिकायत दर्ज करवाई। यह मामला तुरंत CCB को सौंपा गया और अभिनेता रविचंद्रन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई।
रविचंद्रन ने कोर्ट में दी सफाई
वहीं, अब टी. रविचंद्रन ने मद्रास हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और खुद को गिरफ्तारी से बचाने के लिए अग्रिम ज़मानत की मांग की है।
उन्होंने अपनी याचिका में कहा: उनका बयान जानबूझकर नहीं था और वो केवल भावनाओं में बहकर बोल गए थे। उन्होंने कमल हासन को धमकाने का कोई इरादा नहीं रखा था। वह एक सम्मानित परिवार से ताल्लुक रखते हैं। कोर्ट जो भी शर्तें लगाएगा, वह उन्हें मानने को तैयार हैं।
हाई कोर्ट की कार्यवाही
18 अगस्त को जस्टिस जी. जयचंद्रन ने सरकारी वकील को निर्देश दिया कि वे CCB से इस केस पर आवश्यक जानकारी प्राप्त करें। इसके बाद न्यायालय ने इस मामले की सुनवाई को 20 अगस्त तक स्थगित कर दिया है।