जालंधर कोर्ट में राजकुमार राव का सरेंडर, 8 साल पुरानी इस फिल्म से जुड़ा है मामला

Edited By Smita Sharma, Updated: 29 Jul, 2025 11:02 AM

rajkummar rao surrenders in jalandhar court in behen hogi teri movie case

एक्टर राजकुमार राव एक तरफ तो अपनी नई जर्नी को लेकर एक्साइडेट हैं। वहीं दूसरी तरफ राजकुमार राव कानूनी पचड़े में फंस गए हैं। दरअसल, एक्टर 8 साल पहले अपनी एक फिल्म को लेकर विवादों में आ गए थे और उसी सिलसिले में उन्हें जालंधर कोर्ट में सरेंडर करना पड़ा...

मुंबई: एक्टर राजकुमार राव एक तरफ तो अपनी नई जर्नी को लेकर एक्साइडेट हैं। वहीं दूसरी तरफ राजकुमार राव कानूनी पचड़े में फंस गए हैं। दरअसल, एक्टर 8 साल पहले अपनी एक फिल्म को लेकर विवादों में आ गए थे और उसी सिलसिले में उन्हें जालंधर कोर्ट में सरेंडर करना पड़ा हालांकि बाद में एक्टर को जमानत दे दी गई। 

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यह मामला फिल्म 'बहन होगी तेरी' से जुड़ा हुआ है जिसमें राजकुमार राव पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगा था। तब एक्टर के खिलाफ केस दर्ज किया गया था।  'बहन होगी तेरी' फिल्म को लेकर राजकुमार राव के खिलाफ साल 2017 में एक केस दर्ज किया गया था।  रिपोर्ट के मुताबिक जालंधर के एक स्थानीय शिवसेना नेता ने आरोप लगाया था कि फिल्म में भगवान शिव शंकर को गलत तरीके से दिखाया गया जिससे हिंदू समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत हुईं। यह नेता 'बहन होगी तेरी' के एक प्रोड्यूसर भी हैं।

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'बहन होगी तेरी' में एक सीन है जिसमें राजकुमार राव को भगवान शिव के अवतार में दिखाया गया था। फिल्म का एक पोस्टर सामने आया था जिसमें राजकुमार राव को भगवान शिव के गेटअप में बाइक पर बैठे हुए दिखाया गया था। इसके कारण राजकुमार राव पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाते हुए एक शख्स ने केस दर्ज करवाया था।

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इस मामले मे राजकुमार राव के खिलाफ कोर्ट ने समन जारी किया था, पर वह पेश नहीं हो पाए। इसके बाद कोर्ट ने एक्टर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया था। शिवसेना नेता और प्रोड्यूसर की शिकायत के आधार पर पुलिस ने 'बहन होगी तेरी' फिल्म के डायरेक्टर नितिन कक्कड़, प्रोड्यूसर अमूल विकास मोहले, राजकुमार राव और श्रुति हासन के खिलाफ केस दर्ज किया था हालांकि जब केस की सुनवाई हुई, तो राजकुमार राव कोर्ट में पेश नहीं हुए। बताया गया कि उन्होंने कोर्ट से पहले ही अग्रिम जमानत ले ली थी।इसके बाद कोर्ट ने एक्टर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया थाऔर उन्हें रविवार 28 जुलाई को जालंधर कोर्ट में सरेंडर करना पड़ा। इसके बाद उन्हें जमानत मिल गई। अब इस मामले की अगली सुनवाई 30 जुलाई 2025 को होगी।


 

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