Edited By suman prajapati, Updated: 17 Dec, 2025 02:57 PM

शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा 60 करोड़ रुपये के कथित वित्तीय विवाद को लेकर लंबे से विवादों में घिरे हुए हैं। वहीं, इस धोखाधड़ी मामले को लेकर नया अपडेट सामने आया है। मामले की जांच कर रही EOW ने कथित 60 करोड़ के फ्रॉड केस की जांच को आगे बढ़ाते हुए...
मुंबई. शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा 60 करोड़ रुपये के कथित वित्तीय विवाद को लेकर लंबे से विवादों में घिरे हुए हैं। वहीं, इस धोखाधड़ी मामले को लेकर नया अपडेट सामने आया है। मामले की जांच कर रही EOW ने कथित 60 करोड़ के फ्रॉड केस की जांच को आगे बढ़ाते हुए शिल्पा और राज के खिलाफ इंडियन पीनल कोड की धारा 420 (धोखाधड़ी) जोड़ दी है। इसी बीच हाल ही में राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और सभी आरोपों को खारिज करते हुए इसे कारोबारी विवाद बताया है।
जांच एजेंसी के अनुसार, यह विवाद एक कारोबारी की शिकायत पर दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि व्यापारिक निवेश के नाम पर बड़ी रकम ली गई, लेकिन उसका इस्तेमाल निर्धारित उद्देश्य के बजाय अन्य कार्यों में किया गया। मामले में सामने आए दस्तावेजों और लेनदेन की जांच के आधार पर पुलिस ने धोखाधड़ी की धारा जोड़ी है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मामले में मुख्य शिकायत करने वाला धोखाधड़ी की रकम को देखते हुए जल्द ही सेंट्रल जांच एजेंसी ED से संपर्क कर सकता है।
राज कुंद्रा ने तोड़ी चुप्पी
राज कुंद्रा ने इन सभी आरोपों से इनकार करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी और अपने X अकाउंट पर लिखा- 'हम इन निराधार आरोपों का स्पष्ट रूप से खंडन करते हैं। इन मुद्दों को बिना किसी कानूनी आधार के आपराधिक रंग दिया जा रहा है। हाई कोर्ट में इस मामले को रद्द करने के लिए याचिका दायर की जा चुकी है और उस पर सुनवाई बाकी है। हमने जांच में पूर्ण सहयोग किया है और हमें पूरा विश्वास है कि न्याय मिलेगा। हमें कानून भारतीय न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। हम मीडिया से विनम्र निवेदन करते हैं कि वो संयम बरतें क्योंकि मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है।'

शिल्पा ने भी पोस्ट की स्टोरी
वहीं, शिल्पा शेट्टी ने भी पति राज कुंद्रा के इन्हीं शब्दों को अपनी स्टोरी पर पोस्ट करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी।
बता दें, बीते दिनों मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच एजेंसियों ने दंपती के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया था, ताकि वे बिना अनुमति देश से बाहर न जा सकें। इसके बाद हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए कहा था कि अगर उन्हें विदेश जाना है तो विवादित राशि जमा की जाए या उसके बराबर की बैंक गारंटी पेश की जाए। फिलहाल इस पर कानूनी प्रक्रिया जारी है।