गैर इरादतन हत्या में नाबालिग दोषी करार, अदालत ने 7 साल कैद की सुनाई सजा

Edited By Isha, Updated: 04 Aug, 2024 03:39 PM

minor found guilty of culpable homicide

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुभाष चंद्र सरोए ने शादी समारोह में युवक पर चाकू से हमला कर उसकी हत्या के मामले में नाबालिग आरोपी को गैर इरादतन हत्या का दोषी माना। अदालत ने दोषी को सात साल कैद की सजा सुनाई।

सोनीपत: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुभाष चंद्र सरोए ने शादी समारोह में युवक पर चाकू से हमला कर उसकी हत्या के मामले में नाबालिग आरोपी को गैर इरादतन हत्या का दोषी माना। अदालत ने दोषी को सात साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही 85 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया।  वहीं, जुर्माना राशि अदा न करने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

गांव कामी निवासी दीपक ने 31 अक्टूबर 2017 को राई थाना पुलिस को बताया कि वह अपनी मौसी के बेटे की शादी में गांव पलड़ी कलां गए थे। उनके साथ उनका भाई संदीप व बुआ का लड़का गांव मेहंदीपुर निवासी दीपक भी था। वह 30 अक्टूबर 2017 की रात को छत पर बैठकर शराब पी रहे थे। तभी शादी में आए लड़के से उनकी कहासुनी हो गई। रिश्तेदारों ने बचाव करा दिया।


लड़का कुछ देर बाद चाकू लेकर आया। उसने चाकू से उस पर वार कर दिया। उसके बचाव में आए भाई संदीप व बुआ के लड़के दीपक कुमार को भी चाकू मार दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था। पुलिस ने आरोपी लड़के को पकड़ लिया। बाद में उसे जमानत मिल गई। 12 नवंबर 2017 को घायल संदीप की मौत हो गई थी, जिस पर तत्कालीन जांच अधिकारी पूर्ण सिंह ने हत्या की धारा जोड़कर आरोपी को फिर पकड़ लिया और उसे जेल भेज दिया। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था।

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