बलात्कार मामले में सिद्दीकी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, एक्टर का दावा-उन पर लगे आरोप झूठे और निराधार

Edited By suman prajapati, Updated: 24 Sep, 2024 01:48 PM

siddiqui s anticipatory bail plea rejected in rape case

मलयालम फिल्म एक्टर सिद्दिकी के खिलाफ बीते दिनों एक एक्ट्रेस की शिकायत पर बलात्कार का मामला दर्ज किया गया था। वहीं, इस मामले में एक नया अपडेट सामने आया है। केरल उच्च न्यायालय ने मंगलवार को बलात्कार मामले में एक्टर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी...

बॉलीवुड तड़का टीम. मलयालम फिल्म एक्टर सिद्दिकी के खिलाफ बीते दिनों एक एक्ट्रेस की शिकायत पर बलात्कार का मामला दर्ज किया गया था। वहीं, इस मामले में एक नया अपडेट सामने आया है। केरल उच्च न्यायालय ने मंगलवार को बलात्कार मामले में एक्टर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। 

 

न्यायमूर्ति सी. एस. डायस ने कहा, ‘‘आवेदन खारिज किया जाता है।'' एक्टरकी याचिका खारिज किए जाने का कारण बताने वाले आदेश की विस्तृत जानकारी अभी सामने नहीं आई है। 

 

बता दें, सिद्दीकी के खिलाफ धारा 376 (बलात्कार) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत अपराध का मामला दर्ज किया गया है। सिद्दिकी ने अपनी याचिका में दावा किया कि शिकायतकर्ता एक्ट्रेस उनके खिलाफ ‘‘2019 से उत्पीड़न और झूठे आरोपों का लंबा अभियान'' चला रही है। अभिनेत्री ने उनके खिलाफ निराधार और झूठे दावे किए हैं कि उन्होंने 2016 से लगातार पांच वर्ष एक थियेटर में उसका (अभिनेत्री का) यौन उत्पीड़न किया और ‘मौखिक यौन प्रस्ताव' दिए। 

उन्होंने अपनी याचिका में कहा, ‘‘अब वह उसी वर्ष एक अलग स्थान पर बलात्कार जैसे अधिक गंभीर अपराध का पूरी तरह से विरोधाभासी आरोप लगा रही है।''
बता दें, सिद्दीकी ने अपने खिलाफ आरोप लगने के बाद मलयालम मूवी आर्टिस्ट एसोसिएशन (एएमएमए) के महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया था। न्यायमूर्ति के. हेमा समिति की रिपोर्ट में खुलासे के मद्देनजर विभिन्न निर्देशकों और अभिनेताओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद मलयालम फिल्म उद्योग की कई जानी-मानी हस्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। 


 

Related Story

Trending Topics

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!